महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को 23.27 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

नेशनल एक्सप्रेस डिजिटल डेस्क
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महाराष्ट्र के ठाणेभू जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2021 में मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर हुई।

ठाणे, भाषा। महाराष्ट्र के ठाणेभू जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2021 में मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर हुई एक टक्कर में गंभीर रूप से घायल हुए 47 वर्षीय व्यक्ति को 23.27 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

एमएसीटी के सदस्य आर. वी. मोहिते ने बीमाकर्ता द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ मुआवजा राशि का भुगतान करे। न्यायाधिकरण ने कंपनी को दुर्घटना में शामिल कंटेनर ट्रक के मालिक से पूरी राशि वसूलने का अधिकार भी दे दिया।

एक नवंबर को पारित आदेश की एक प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई।एक ट्रेलर चालक गुलहसन इकबालुद्दीन खान ने गोल्डन कैरीइंग कॉर्पोरेशन और बीमा कंपनी के समक्ष दावा दायर किया था।

दुर्घटना छह मई, 2021 की रात पालघर जिले के मनोर गांव में हुई थी, जब खान का ट्रेलर “तेजी से मुड़ कर अचानक रुक गए’’ एक कंटेनर ट्रक से टकरा गया था। न्यायाधिकरण ने पाया कि दुर्घटना दोनों चालकों की लापरवाही के कारण हुई थी और कंटेनर ट्रक के चालक ने मोड़ लेते समय अचानक ब्रेक लगा दिए थे, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ।

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सड़क नियमन, 1989 का हवाला देते हुए, न्यायाधिकरण ने पाया कि दावेदार टक्कर से बचने के लिए आगे वाले वाहन से "पर्याप्त दूरी" बनाए रखने में विफल रहा।दावेदार के शरीर में कई ‘फ्रैक्चर’ हुए थे, और चिकित्सक के अनुसार वह शारीरिक रूप से 58 प्रतिशत तक विकलांग हो गया था और 100 प्रतिशत तक काम करने लायक नहीं रह गया था।

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हालांकि, न्यायाधिकरण ने दावेदार की कामकाजी विकलांगता का आकलन केवल 40 प्रतिशत तक ही किया, और उसके नियोक्ता से सेवा समाप्ति पत्र न मिलने के कारण 100 प्रतिशत व्यावसायिक विकलांगता के दावे को खारिज कर दिया।

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न्यायाधिकरण ने यह भी पाया कि खान की नियोक्ता कंपनी गोल्डन कैरीइंग कॉर्पोरेशन ने बीमा नीति का उल्लंघन किया था क्योंकि दुर्घटना की तारीख को चालक खान के पास भारी मालवाहक वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

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