बीड में बाल विवाह के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
महाराष्ट्र के बीड जिले में पुलिस की मानव तस्करी विरोधी इकाई (एएचटीयू) ने 14 वर्षीय एक लड़की को बचाया और उसका बाल विवाह कराने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
बीड, भाषा। महाराष्ट्र के बीड जिले में पुलिस की मानव तस्करी विरोधी इकाई (एएचटीयू) ने 14 वर्षीय एक लड़की को बचाया और उसका बाल विवाह कराने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। गेवराई थाने के अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने लड़की को बचाया।
उन्होंने बताया कि मामले की जांच में पता चला कि लड़की की शादी पिछले साल 23 दिसंबर को पिंपलादेवी इलाके में रहने वाले 27 वर्षीय व्यक्ति से करा दी गई थी।अधिकारी के मुताबिक, शादी करवाने के लिए लड़की के परिजनों ने फर्जी आधार कार्ड पेश किया था, जिसमें उसकी उम्र 19 वर्ष दिखाई गई थी।
अधिकारी ने बताया, “मानव तस्करी विरोधी इकाई की उपनिरीक्षक पल्लवी जाधव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उस घर का दौरा किया, जहां शादी के बाद लड़की रह रही थी।”उन्होंने बताया, “पुलिस टीम ने लड़की को समझाया और उसका बयान दर्ज किया। बयान के आधार पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।”
अधिकारी के अनुसार, “जिस बारातघर में विवाह संपन्न हुआ था, उसके मालिक ने पुलिस को बताया कि शादी के समय परिजनों ने लड़की का आधार कार्ड जमा किया था, जिसमें उसकी उम्र 19 वर्ष दिखाई गई थी।”गेवराई पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है।

