शाम 6 बजे के बाद तथा सुबह 6 के पूर्व खनन गतिविधि अवैध
शाम 6 के बाद एवं सुबह 6 के पूर्व तक समस्त खनन गतिविधि अवैध है जिसके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही कराएं।
नेशनल एक्सप्रेस ब्यूरो, मुरादाबाद (फहीम अंसारी)। अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतू तहसील बिलारी स्थित सभागार में उपजिलाधिकारी बिलारी, क्षेत्राधिकारी बिलारी, जिला खनन अधिकारी, तहसीलदार बिलारी के नेतृत्व में एवं प्रभारी निरिक्षक बिलारी, कुंदरकी, मैनाठेर, सोनकपुर, पाकबाड़ा एवं सभी राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों कि उपस्थिति में बैठक कि गई।
सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अवैध खनन में लिप्त भू स्वामी और खननकर्ता के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराते गुंडा अधिनियम में कार्यवाही कराएं। शाम 6 के बाद एवं सुबह 6 के पूर्व तक समस्त खनन गतिविधि अवैध है जिसके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही कराएं।

