ग्राम दीदाहेडी में प्रतिबंधित ईंधन से कोल्हू संचालन, छह पर जुर्माने की सिफारिश

नेशनल एक्सप्रेस डिजिटल डेस्क
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जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित संयुक्त निरीक्षण दल ने ब्लॉक चरथावल स्थित ग्राम दीदाहेडी में प्रतिबंधित ईंधन से कोल्हू चलाए जाने का भंडाफोड़ किया है।

नेशनल एक्सप्रेस, मुजफ्फरनगर (जनवाणी संवाददाता)। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित संयुक्त निरीक्षण दल ने ब्लॉक चरथावल स्थित ग्राम दीदाहेडी में प्रतिबंधित ईंधन से कोल्हू चलाए जाने का भंडाफोड़ किया है।निरीक्षण में छह कोल्हू संचालकों द्वारा प्लास्टिक व कॉटन जलाए जाने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रत्येक पर पाँच-पाँच हजार रुपये के पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माने की सिफारिश की है।

यह निरीक्षण जिलाधिकारी के आदेश पर खाद्य सुरक्षा व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा सोमवार को किया गया। ग्राम दीदाहेडी में किए गए छापेमार निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि यहाँ के कोल्हू संचालक प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे गंभीर वायु प्रदूषण फैल रहा है।

छापेमारी के दौरान पकड़े गए अभियुक्तों में मौ० यामीन (पिता मौ० हनीफ), मौ० गुलजार (पिता मौ० अशलूफ), मौ० दिलशाद व मौ० हसनैन (दोनों पिता मौ० मेहरबान), मौ० शकील (पिता मौ० मिद्दा) तथा हाफिज नौशाद (पिता मौ० गय्यूर, निवासी ग्राम रजपुरा, सहारनपुर) शामिल हैं।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी गीतेश चंद्रा ने बताया कि इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रत्येक अभियुक्त से 5,000 रुपये का जुर्माना वसूलने का प्रस्ताव उपजिलाधिकारी सदर को भेजा गया है। अब उपजिलाधिकारी द्वारा इस मामले में अगली कार्रवाई की जानी है।

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