दागी अभ्यर्थियों की पहचान के लिये प्रासंगिक विवरण के साथ नयी सूची दाखिल करे एसएससी : अदालत
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को निर्देश दिया है कि वह 1,806 ‘दागी’ अभ्यर्थियों से संबंधित अतिरिक्त विवरणों के साथ एक नयी रिपोर्ट दाखिल करे।
कोलकाता, भाषा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को निर्देश दिया है कि वह 1,806 ‘दागी’ अभ्यर्थियों से संबंधित अतिरिक्त विवरणों के साथ एक नयी रिपोर्ट दाखिल करे। दागी उम्मीदवार उन 25,753 स्कूल नियुक्तियों में शामिल हैं, जिनकी नौकरियां पिछले वर्ष अप्रैल में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद रद्द कर दी गई थीं। एसएससी द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि सूची में उम्मीदवारों का रोल नंबर, नाम, विषय, माता-पिता का नाम और जन्मतिथि तो बताई गई है, लेकिन उस श्रेणी का खुलासा नहीं किया गया है जिसके लिए उम्मीदवार को दागी पाया गया है।
अदालत ने यह भी गौर किया कि उस स्कूल और जिले का विवरण भी सार्वजनिक नहीं किया गया जहां उम्मीदवार को 2016 की पहली स्कूल स्तरीय चयन परीक्षा (एसएलएसटी) में नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति सिन्हा ने एसएससी को निर्देश दिया कि वह उम्मीदवारों के सभी प्रासंगिक विवरणों का खुलासा करते हुए सूची प्रकाशित करे जिससे उनकी सही पहचान की जा सके। अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई 11 फरवरी को दोबारा की जाएगी। न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि अदालत ने 19 नवंबर, 2025 के एक आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था
दागी उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने की आवश्यकता उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से है। न्यायमूर्ति सिन्हा ने बुधवार को आदेश पारित करते हुए टिप्पणी की, “यदि आयोग द्वारा प्रकाशित सूची में उम्मीदवारों का उचित और पूर्ण विवरण प्रकट नहीं किया जाता है, तो इस बात की आशंका है कि दागी उम्मीदवार बच निकलेंगे और नई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेंगे।” आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि एक और सूची प्रकाशित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
एसएससी पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में नौकरियों के लिए दूसरे एसएलएसटी, 2025 के माध्यम से एक नई भर्ती प्रक्रिया आयोजित कर रहा है। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को देखते हुए, उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें शिक्षण और गैर-शिक्षण स्कूल पदों के लिए 25,753 उम्मीदवारों की नियुक्ति को अमान्य घोषित किया गया था।

