हिप्र: मस्जिद को अनधिकृत घोषित करने के आदेश को वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी

नेशनल एक्सप्रेस डिजिटल डेस्क
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शिमला उपनगर में संजौली मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर देवभूमि संघर्ष समिति पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी है, तो वक्फ बोर्ड ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मस्जिद को अनधिकृत घोषित करने के जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

शिमला, भाषा। शिमला उपनगर में संजौली मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर देवभूमि संघर्ष समिति पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी है, तो वक्फ बोर्ड ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मस्जिद को अनधिकृत घोषित करने के जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी है। जिला अदालत ने 30 अक्टूबर को शिमला नगर आयुक्त न्यायालय के मस्जिद को ध्वस्त करने के फैसले को बरकरार रखा और इसे अनधिकृत घोषित कर दिया। देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्य मस्जिद को तत्काल सील करने तथा इसकी बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं।

वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त और जिला अदालत के फैसलों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका की विचारणीयता पर सोमवार को फैसला लिया जाएगा।वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति ने पहले नगर निगम अदालत के आदेश को जिला अदालत में चुनौती दी थी। जिला अदालत ने नगर आयुक्त के आदेश को बरकरार रखा और 30 दिसंबर तक अवैध ढांचे को गिराने का आदेश दिया।

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