बेस्ट बस हादसा: चालक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

नेशनल एक्सप्रेस डिजिटल डेस्क
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मुंबई की एक अदालत ने शनिवार को बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन (बेस्ट) की उस इलेक्ट्रिक बस के चालक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसने 29 दिसंबर को भांडुप (पश्चिम) उपनगरीय रेलवे स्टेशन के पास राहगीरों को टक्कर मार दी थी।

मुंबई, भाषा। मुंबई की एक अदालत ने शनिवार को बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन (बेस्ट) की उस इलेक्ट्रिक बस के चालक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसने 29 दिसंबर को भांडुप (पश्चिम) उपनगरीय रेलवे स्टेशन के पास राहगीरों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में चार राहगीरों की मौत हो गई थी और 10 अन्य घायल हो गए थे। अदालत ने चालक संतोष सावंत (52) की पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाने के अनुरोध को खारिज कर दिया। पुलिस ने चार-पांच फरवरी को प्रस्तावित सावंत के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद की जाने वाली कार्रवाई का हवाला देते हुए उसकी पुलिस हिरासत की अवधि पांच दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था।

हादसे के बाद भांडुप पुलिस ने सावंत को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। सावंत को शनिवार को उसकी पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद मुलुंड की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने हिरासत अवधि पांच दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन सावंत के वकील सतीश राणे ने इसका विरोध करते हुए अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल की मेडिकल जांच पहले ही पूरे हो चुकी है।

राणे ने दलील दी कि सावंत की पुलिस हिरासत की अवधि महज इस आधार पर नहीं बढ़ाई जा सकती कि उसे आगे की जांच के लिए चिकित्सा केंद्र ले जाना है। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए सावंत की पुलिस रिमांड की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस सावंत को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए जेल से चिकित्सा केंद्र ले जा सकती है।

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