बुलंदशहर: दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के दोषी पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा
बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के आरोपी उसके पति और ससुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बुलंदशहर, भाषा। बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के आरोपी उसके पति और ससुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को यह जानकारी दी। लोक अभियोजक संजीव कुमार ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-खुर्जा) दिलीप कुमार सचान ने शनिवार को पीड़िता के पति नवाज शरीफ और ससुर बन्ने खां को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और दोनों पर 19-19 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।
कुमार ने बताया हापुड़ जिले के निवासी इकबाल ने 29 सितंबर 2020 को थाना खुर्जा देहात पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी बेटी महजबीं की शादी साल 2017 में खुर्जा के इस्लामाबाद गांव के निवासी नवाज शरीफ से हुई थी। इकबाल के मुताबिक उन्होंने बाइक, गहने और 50 हजार रुपये बेटी की ससुराल पक्ष को दिए। इसके बावजूद उनकी बेटी के ससुर बन्ने खां, सास शहाना और पति नवाज शरीफ खुश नहीं थे,और आए दिन उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे।
तहरीर के अनुसार तीनों दहेज की मांग को लेकर महजबीं के साथ मारपीट करते थे। दहेज के लिए 26 सितंबर 2020 को रात को ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। संजीव कुमार ने बताया कि खुर्जा देहात पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसकी विवेचना की और आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि बताया कि शहाना की मौत हो चुकी है।

