इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में भोजपुरी यूट्यूबर मणि मिराज को जमानत दी

नेशनल एक्सप्रेस डिजिटल डेस्क
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भोजपुरी यूट्यूबर एवं हास्य कलाकार मणि मिराज उर्फ रामदी मिराज आलम को दुष्कर्म और मारपीट के मामले में जमानत दे दी है।

प्रयागराज, भाषा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भोजपुरी यूट्यूबर एवं हास्य कलाकार मणि मिराज उर्फ रामदी मिराज आलम को दुष्कर्म और मारपीट के मामले में जमानत दे दी है।मामला गाजियाबाद के खोड़ा थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। आरोपी छह अक्टूबर 2025 से जेल में बंद था।

सुनवाई के दौरान मिराज ने अदालत को बताया कि वह विशेष विवाह अधिनियम के तहत महिला से विवाह करने के लिए सहमत हो गया है।शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने कहा कि चूंकि दोनों पक्ष विवाह के लिए समझौते पर पहुंच गए हैं, इसलिए आरोपी को जमानत दिए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

राज्य पक्ष के वकील ने गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। हालांकि, न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने 17 फरवरी के आदेश में तथ्यों और प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना आरोपी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

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