अनिल अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े धोखाधड़ी मामले में राणा कपूर पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यस बैंक और अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की दो कंपनियों के बीच कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन से संबंधित एक मामले में बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त कर ली है।
मुंबई, भाषा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यस बैंक और अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की दो कंपनियों के बीच कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन से संबंधित एक मामले में बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए अदालत 12 दिसंबर को बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष, दोनों की सुनवाई करेगी।
जांच एजेंसी के अनुसार, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), यस बैंक और कपूर के परिवार द्वारा नियंत्रित फर्मों से जुड़े कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन से बैंक को 2,796 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
आरोप पत्र में अनिल अंबानी, राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदु कपूर, बेटियों राधा कपूर और रोशनी कपूर, आरसीएफएल, आरएचएफएल (अब ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) सहित अन्य को आरोपी बनाया गया है।

