सुनिश्चित करें चोट्टानिक्करा भगवती मंदिर परिसर साफ-सुथरा हो: अदालत

नेशनल एक्सप्रेस डिजिटल डेस्क
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केरल उच्च न्यायालय ने ‘कोचीन देवस्वओम बोर्ड’ (सीडीबी) को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी प्रयास करने का निर्देश दिया है।

कोच्चि, भाषा। केरल उच्च न्यायालय ने ‘कोचीन देवस्वओम बोर्ड’ (सीडीबी) को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी प्रयास करने का निर्देश दिया है कि चोट्टानिक्करा भगवती मंदिर परिसर को हर समय स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और व्यवस्थित स्थिति में बनाए रखा जाए।उच्च न्यायालय ने बोर्ड को ‘सुचित्वा मिशन’ द्वारा मंदिर परिसर के निरीक्षण और वहां मौजूद अपशिष्ट सामग्री तथा उसके निस्तारण प्रक्रियाओं पर दी गई रिपोर्ट पर गौर करने का निर्देश दिया।

यह मंदिर वैष्णव परंपरा के 108 अभिमान क्षेत्रम (मंदिर) में से एक के रूप में वर्गीकृत है।अदालत ने कहा कि सुचित्वा मिशन की रिपोर्ट में मंदिर परिसर के भीतर लागू की जाने वाली ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं और प्रस्तावित प्रणालियों, तरल अपशिष्ट प्रबंधन तंत्रों और संबंधित स्वच्छता उपायों के संबंध में विस्तृत निर्देश और सिफारिशें शामिल हैं।

उच्च न्यायालय ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वह सुचित्वा मिशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रस्तावित समयसीमा और तरीके को दर्शाते हुए एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करे। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को निर्धारित की है।

यह निरीक्षण अदालत के आदेश पर किया गया था, जिसने पिछले साल दिसंबर में यह पाया था कि मंदिर के आसपास का इलाका कूड़े-कचरे से भरा था, जिसमें प्लास्टिक कचरा, भोजन के अवशेष और कूड़ा-करकट परिसर के अंदर और आसपास बेतरतीब ढंग से बिखरा हुआ था।

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