बुलंदशहर में भाई की हत्या के दोषी दंपति समेत चार लोगों को उम्रकैद
बुलंदशहर की एक अदालत ने छह वर्ष पहले जमीन विवाद में की गई भाई की हत्या के मामले में एक दंपति और उसके बेटे समेत चार लोगों को दोषी करार देते हुए सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।
बुलंदशहर, भाषा। बुलंदशहर की एक अदालत ने छह वर्ष पहले जमीन विवाद में की गई भाई की हत्या के मामले में एक दंपति और उसके बेटे समेत चार लोगों को दोषी करार देते हुए सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। लोक अभियोजक नितिन त्यागी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) प्रमोद कुमार गुप्ता की अदालत ने आज सुनवाई पूरी करने के बाद हत्या के आरोपी खुर्जा नगर क्षेत्र के मैना मौजपुर निवासी शेरपाल, पत्नी विमलेश, बेटे भारत और विमलेश के भाई के बेटे जितेन्द्र को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
त्यागी ने बताया कि 18 जुलाई 2019 को खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मैना मौजपुर गांव की रहने वाली वादी ने तहरीर देकर बताया था कि 17 जुलाई 2019 को उनके पति जालिम सिंह ने गांव स्थित अपनी जमीन के एक भूखंड की रजिस्ट्री एक महिला के नाम कराई थी। तहरीर के अनुसार इस भूखंड को लेकर जालिम सिंह का अपने भाई और उसके घरवालों से विवाद था।
जमीन की रजिस्ट्री से नाराज जालिम सिंह के भाई शेरपाल, उसकी पत्नी विमलेश, बेटे भारत और विमलेश के भाई के बेटे जितेन्द्र ने जालिम सिंह पर हमला कर दिया। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने ईंटों से जालिम सिंह पर कई प्रहार किए, हमले में घायल जालिम सिंह की मौत हो गई। इस मामले में मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।

