मेडिकल कॉलेज में पीजी सीट रिक्त नहीं रखने संबंधी याचिका पर न्यायालय करेगा सुनवाई

नेशनल एक्सप्रेस डिजिटल डेस्क
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उच्चतम न्यायालय सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को एक ऐसी व्यवस्था बनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

नई दिल्ली, भाषा। उच्चतम न्यायालय सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को एक ऐसी व्यवस्था बनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है जिससे भारत के मेडिकल कॉलेज में ‘प्री-क्लिनिकल’ और ‘पैरा-क्लिनिकल’ शाखाओं में कोई भी स्नातकोत्तर सीट खाली न रहे।

याचिका में आयोग को यह निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया गया है कि वह यह आंकड़ा प्रस्तुत करे कि पिछले पांच साल में स्नातकोत्तर प्री-क्लिनिकल और पैरा-क्लिनिकल शाखाओं में कितनी सीट रिक्त रहीं।

इस याचिका पर प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ सुनवाई करेगी।शीर्ष अदालत ने इस साल जनवरी में एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में सीट खाली नहीं रखी जा सकतीं।

इसने केंद्र से इस मुद्दे पर राज्यों सहित संबंधित हितधारकों के साथ बैठक करने को कहा था।शीर्ष अदालत ने अप्रैल 2023 में मेडिकल पाठ्यक्रमों में सुपर स्पेशलिटी सीट रिक्त रहने के मुद्दे का संज्ञान लिया था।

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इसके बाद केंद्र ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में राज्यों और निजी मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों की एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था।

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