उप कृषि निदेशक ने मौके पर पहुँचकर  उक्त पराली जलने की घटना का किया निरीक्षण

नेशनल एक्सप्रेस डिजिटल डेस्क
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अरूण कुमार तत्रिपाठी उप कृषि निदेशक के दौरा बताया गया कि विभागीय कार्यों के क्षेत्रीय भ्रमण के समय उप कृषि निदेशक, सम्भल को विकास खण्ड पवांसा के अन्तर्गत ग्राम भवानीपुर में 02 जगह पराली जलने की घटनाओं प्रकाश में आई।

नेशनल एक्सप्रेस संवाददाता, संभल। अरूण कुमार तत्रिपाठी उप कृषि निदेशक के दौरा बताया गया कि विभागीय कार्यों के क्षेत्रीय भ्रमण के समय उप कृषि निदेशक, सम्भल को विकास खण्ड पवांसा के अन्तर्गत ग्राम भवानीपुर में 02 जगह पराली जलने की घटनाओं प्रकाश में आई।
उप कृषि निदेशक द्वारा मौके पर पहुँचकर दूरभाष पर उपजिलाधिकारी, सम्भल को उक्त पराली जलने की घटना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित लेखपालों को घटना से सम्बन्धित कृषकों का चिन्हांकन करने हेतु मौके पर पहुँचने के लिए कहा गया। तत्पश्चात् उक्त पराली जलने की घटनाओं का राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग की संयुक्त द्वारा निरीक्षण करने पर विनोद शर्मा पुत्र श्री ईश्वर सरन एवं सुबहान पुत्र श्री असगर हुसैन, ग्राम भवानीपुर, वि.ख. पांसा द्वारा दो-दो एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में धान की पराली जलाये जाने की पुष्टि हुई। जिस हेतु शासनादेश में दिये गये प्राविधानानुसार 02 एकड़ से अधिक क्षेत्र में धान की पराली जलाने के लिए प्रति कृक्षक₹ 5000/- (रू. पाँच हजार) मात्र की दर से कुल रू. 10000/- (रू. दस हजार) मात्र की धनराशि जुर्माने के रूप में अधिरोपित करते की गई। साथ ही उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर धारा-26 के अन्तर्गत अर्थदण्ड इत्यादि की कार्यवाही की जाएगी, से भी अवगत कराया गया। जुर्माने के रूप में वसूली गई धनराशि को शासनदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा किया जाएगा। उक्त के दृष्टिगत जनपद सम्भल के समस्त कृषकों को सूचित किया जाता है कि मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा फसल अवशेष आदि को जलाना निषिद्ध किया गया है। अतः आप अपने खेतों में फसलों के अवशेष नहीं जलायें। फसल अवशेष जलाने पर सेटेलाइट द्वारा सम्बन्धित खेत का विवरण रिकार्ड कर लिया जायेगा और आपको अनावश्यक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।

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