कोडीन युक्त सिरप की खरीद-फरोख्त के आरोपी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत नहीं दी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद-फरोख्त के रैकेट में कथित तौर पर संलिप्त लक्ष्य यादव नामक एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
प्रयागराज (उप्र), भाषा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद-फरोख्त के रैकेट में कथित तौर पर संलिप्त लक्ष्य यादव नामक एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इससे पूर्व, वाराणसी के सत्र न्यायालय ने यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद वह उच्च न्यायालय पहुंचा था। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने सोमवार को यादव को अग्रिम जमानत नहीं दी।
यादव के खिलाफ एक आपराधिक मामला वाराणसी जिले में दर्ज किया गया था। उस पर इस जिले में कोडीन युक्त सिरप की खरीद-फरोख्त करने का आरोप है। पुलिस ने जांच में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध व्यापार में बड़े “सुपर स्टॉकिस्टों” की कथित संलिप्तता पायी था।

