भगोड़े गैंगस्टर नीलेश घायवाल के खिलाफ दर्ज मामले में मकोका की धाराएं जोड़ी गईं

नेशनल एक्सप्रेस डिजिटल डेस्क
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पुणे पुलिस ने भगोड़े गैंगस्टर नीलेश घायवाल के खिलाफ दर्ज मामले में कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धाराएं जोड़ी हैं।

पुणे, भाषा। पुणे पुलिस ने भगोड़े गैंगस्टर नीलेश घायवाल के खिलाफ दर्ज मामले में कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धाराएं जोड़ी हैं। एक अधिकारी ने बताया कि घायवाल के खिलाफ पहले से कई मामले लंबित हैं। घायवाल के साथियों ने सितंबर में पुणे के कोथरूड इलाके में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया था और एक अन्य पर धारदार हथियार से हमला किया था।

उसके खिलाफ हत्या, जबरन वसूली, हमला, अवैध हथियार रखने (शस्त्र अधिनियम) और फर्जी तरीके से पासपोर्ट प्राप्त करने के मामले दर्ज हैं।अधिकारी ने बुधवार को बताया कि कोथरूड पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ मकोका की धाराएं जोड़ी हैं।पुलिस ने पहले बताया था कि भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने पिछले महीने पुष्टि की थी कि घायवाल 'आगंतुक' वीजा पर लंदन में हैं। उच्चायोग ने ब्रिटेन के अधिकारियों को भी उसका पासपोर्ट रद्द होने की सूचना दे दी थी।

पुणे पुलिस को शक था कि घायवाल ब्रिटेन में है। इसलिए, उसने ब्रिटिश उच्चायोग से संपर्क करके उसे हिरासत में लेने और प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया था। ऐसा माना जा रहा है कि घायवाल धोखाधड़ी से पासपोर्ट हासिल करके भारत से भाग गया है।पुणे पुलिस ने पहले ही घायवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और इंटरपोल के माध्यम से ब्लू कॉर्नर नोटिस की मांग की है।

गायब होने से कुछ दिन पहले, घायवाल के खिलाफ पुणे में मामला दर्ज किया गया था। यह मामला 18 सितंबर को ‘रोड रेज’ की घटना के बाद यहां कोथरूड इलाके में एक व्यक्ति को कथित तौर पर गोली मारकर घायल करने से संबंधित था।

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