निलंबित बीएसए मामले में हाईकोर्ट का सरकार को अंतिम अवसर

नेशनल एक्सप्रेस डिजिटल डेस्क
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सरकार से कई सवालों का कोर्ट ने मांगा जवाब,बुधवार को सुनाया जाएगा फैसला।

नेशनल एक्सप्रेस ब्यूरो, गोंडा। रिश्वतखोरी के आरोप में 11 नवंबर को निलंबित किए गये बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने अपने निलंबन को रद्द कर बहाली की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर किया था।इस मामले में 28 नवंबर से लगातार सुनवाई चल रही है, जिसमें 2,4 व 8 दिसंबर को भी सुनवाई हुई थी परन्तु अभी तक निलंबित बीएसए को उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिला है।

8 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार के रवैए पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया था। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुधवार तक मामले में पुरा ब्योरा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। न्यायालय ने टिप्पणी किया कि बार बार ब्योरा मांगे जाने के बावजूद अधूरा विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि बुधवार तक सही और पूर्ण ब्योरा नहीं दाखिल किया जाता है तो उसे मजबूरन उसी दिन मामले में निर्णय लेना होगा। यह निर्देश सरकार की तरफ से बार बार ब्योरा देने में देरी और अपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के बाद आया है। इस मामले में 38 नवंबर को जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने ही उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग को इस मामले में विस्तृत ब्योरा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

हालांकि सरकार ने शुरुआती दो सुनवाई में ब्योरा दाखिल नहीं किया और 8 दिसंबर को सुनवाई के दौरान अपना विवरण प्रस्तुत किया और न्यायालय ने सरकार द्वारा दाखिल किये गए ब्योरै को अस्पष्ट पाया जिसके कारण यह नाराजगी व्यक्त की गयी और बुधवार तक स्पष्ट ब्योरा मांगा गया।यह मामला शिकायतकर्ता मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है।

पांडेय ने आरोप लगाया है कि अतुल कुमार तिवारी ने स्कूलों में फर्नीचर आपूर्ति के टेंडर प्रक्रिया के नाम पर उनसे 22 लाख रुपये की रिश्वत लिया था और रिश्वत लेने के बावजूद उन्हें काम नहीं दिया और उनकी फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इसके बाद तिवारी ने गलत आरोप लगाकर उनके खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया। जिसको लेकर अतुल कुमार तिवारी सहित 3 लोगों पर नगर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज है।इसी मामले में शासन ने उन्हें 11 नवंबर को निलंबित करते हुए विभागीय जांच भी प्रारम्भ करने का निर्देश दिया था।इसी निलंबन को वापस लिये जाने की मांग को लेकर अतुल कुमार तिवारी हाईकोर्ट गए हैं।

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