पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

नेशनल एक्सप्रेस डिजिटल डेस्क
On

बाराबंकी जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बाराबंकी, भाषा। बाराबंकी जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी व्यक्ति पत्नी का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर गांव में घूमा था।अदालत ने दोषी पर 25,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है।जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित अवस्थी के अनुसार, सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।

यह घटना मसौली थाना क्षेत्र के भूलीगंज गांव में हुई। 16 फरवरी, 2024 को शिकायतकर्ता लाल बहादुर ने फतेहपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि उनकी बेटी वंदना की शादी आठ साल पहले बसारा गांव के अनिल कुमार से हुई थी और उनके दो बच्चे हैं।

वकील ने बताया, ‘‘शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अनिल कुमार अक्सर वंदना को परेशान करता था और उस पर तरह-तरह के आरोप लगाता था। 16 फरवरी की सुबह उसे सूचना मिली कि अनिल ने अपनी पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी है

और फिर उसका सिर और हथियार लेकर गांव में घूम रहा है।’’शिकायत के आधार पर पुलिस ने अनिल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया था।

Read More केरल के मुख्यमंत्री के आवास, निजी बैंक में बम की फर्जी धमकी

संबंधित समाचार