मद्रास उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग के जुर्माने संबंधी विजय की याचिका खारिज की
मद्रास उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग के उस आदेश को चुनौती देने वाली तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) प्रमुख विजय की एक रिट याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी जिसमें उन्हें 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है।
चेन्नई, भाषा। मद्रास उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग के उस आदेश को चुनौती देने वाली तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) प्रमुख विजय की एक रिट याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी जिसमें उन्हें 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है। यह मामला विजय द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान अर्जित पूरी आय का कथित रूप से खुलासा न करने से संबंधित है। विजय द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने कहा कि जुर्माना लगाने वाला आदेश निर्धारित समय-सीमा के भीतर पारित किया गया था और इसलिए इसमें ऐसी कोई खामी नहीं है
जिसके आधार पर आदेश में हस्तक्षेप किया जाए। न्यायाधीश ने कहा कि इसलिए याचिका खारिज की जाती है। विजय के वकील ने आदेश को चुनौती देने की छूट देने का अनुरोध किया जिसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 23 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
विजय के अनुसार, उन्होंने वित्त वर्ष 2016-2017 के लिए 35.42 करोड़ रुपये की आय घोषित की थी लेकिन आयकर विभाग द्वारा 2015 में उनके आवास पर की गई छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर विभाग ने आरोप लगाया कि उन्होंने तमिल फिल्म ‘पुली’ से अर्जित 15 करोड़ रुपये की आय का खुलासा नहीं किया था।

