वर्ष 2018 का कठुआ बलात्कार-हत्याकांड : मुख्य आरोपी ने पुनरीक्षण जमानत याचिका वापस ली

नेशनल एक्सप्रेस डिजिटल डेस्क
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जम्मू-कश्मीर के कठुआ में वर्ष 2018 में नाबालिग खानाबदोश लड़की से बलात्कार और हत्या के मुख्य आरोपी शुभम सांगरा ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से अपनी पुनरीक्षण याचिका वापस ले ली।

चंडीगढ़, भाषा। जम्मू-कश्मीर के कठुआ में वर्ष 2018 में नाबालिग खानाबदोश लड़की से बलात्कार और हत्या के मुख्य आरोपी शुभम सांगरा ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से अपनी पुनरीक्षण याचिका वापस ले ली, जिसमें उसने इस मामले में जमानत देने का अनुरोध किया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोनिका कोहली ने किया, जिन्हें हाल ही में तीन अन्य वकीलों के साथ आठ वर्षीय खानाबदोश लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले से उत्पन्न कानूनी मामलों को संभालने के लिए नियुक्त किया गया था।

चूंकि मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में होनी थी, इसलिए आरोपी सांगरा ने उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका वापस ले ली, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।बलात्कार और हत्या मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर कठुआ से पंजाब के पठानकोट स्थानांतरित कर दी गई थी।

उच्चतम न्यायालय ने 2022 में एक अलग आदेश में कहा था कि अपराध के समय संगरा किशोर नहीं था और उस पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के 27 मार्च, 2018 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि संगरा को किशोर के रूप में माना जाना चाहिए।फिuska सत्र न्यायालय आरोप तय करने पर सुनवाई कर रहा है।

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