रिफाइनरी से एक किलोमीटर के दायरे में नहीं चलेंगे पटाखे

नेशनल एक्सप्रेस डिजिटल डेस्क
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19 से 22 अक्टूबर तक लगाया गया है प्रतिबंध

जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने अवगत कराया है कि दीपावली तथा गोवर्धन पूजा पर्वों पर जनता हर्षोल्लास से पटाखों तथा अन्य विस्फोटक सामग्री का प्रयोग करती है। ये पर्व 19 से 22 अक्टूबर तक मनाये जायेंगे।

नेशनल एक्सप्रेस ब्यूरो, मथुरा। जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने अवगत कराया है कि दीपावली तथा गोवर्धन पूजा पर्वों पर जनता हर्षोल्लास से पटाखों तथा अन्य विस्फोटक सामग्री का प्रयोग करती है। ये पर्व 19 से 22 अक्टूबर तक मनाये जायेंगे। जनपद मथुरा में इण्डियन आयल कार्पाेरेशन लिमिटेड की मथुरा रिफाइनरी भी स्थित है।

अतः सुरक्षा की दृष्टि से इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड मथुरा के सम्पूर्ण क्षेत्र एल.पी.जी. प्लॉट ओ.एम.एस. प्रथम व द्वितीय यूनिट एवं पेट्रोलियम टर्मिनल की सीमा के चारों ओर एक एक किलोमीटर की परिधि में उक्त त्यौहारों के अवसर पर पटाखों तथा अन्य विस्फोटक सामग्री चलाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता है।

जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने जनहित में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत इण्डियन आयल कार्पाेरेशन लिमिटेड, मथुरा रिफाइनरी स्थित एल.पी.जी. प्लांट, ओ.एम.एस. प्रथम व द्वितीय यूनिट एवं पेट्रोलियम टर्मिनल की एक एक किलोमीटर बाहर की परिधि में सीमा के चारों ओर बाहर किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ चलाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया है।