तीन हफ्तों में नाबालिग हत्या का आरोपी पाया दोषी, आजीवन कारावास और 62 हजार रुपए जुर्माना

थाना रजावली क्षेत्र के ग्राम गढ़ी पांडेय में 27 अगस्त 2025 को हुई नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस की तेज़ और सटीक कार्रवाई से अपराधी पर न्याय की मुहर लग गई।
नेशनल एक्सप्रेस, फिरोजाबाद। थाना रजावली क्षेत्र के ग्राम गढ़ी पांडेय में 27 अगस्त 2025 को हुई नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस की तेज़ और सटीक कार्रवाई से अपराधी पर न्याय की मुहर लग गई। आज माननीय न्यायालय ने आरोपी ध्यानपाल उर्फ पप्पू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 62 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
थाना रजावली की पुलिस टीम ने क्षेत्राधिकारी टूंडला के नेतृत्व में, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियुक्त की पहचान कर केवल तीन दिन में गिरफ्तारी कर ली थी। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर बच्ची का मोबाइल फोन बाजरे के खेत से बरामद हुआ, जो साक्ष्य के रूप में निर्णायक साबित हुआ।
थानाध्यक्ष रजावली द्वारा सिर्फ 08 दिनों में भौतिक और तकनीकी साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अदालत ने शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया। मामले में अभियोग के वादी, बच्ची की माता, चाचा, डॉक्टर, विवेचक और प्रधानाचार्य के बयान न्यायालय में दर्ज किए गए।
इस कार्रवाई से मृतिका के माता-पिता को न्याय मिला और मिशन शक्ति फेज-05 तथा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत महिला व बालिका अपराधों के खिलाफ पुलिस की तत्परता और प्रभावी कार्यवाही उजागर हुई।