नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
जनपद के शिकोहाबाद क्षेत्र में नाबालिक से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई।
नेशनल एक्सप्रेस, फिरोजाबाद। जनपद के शिकोहाबाद क्षेत्र में नाबालिक से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी को 28000 रुपए के जुर्माना भी लगाया है वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया। बता दें कि यह मामला 2 वर्ष पुराना है 19 जनवरी 2023 को एक युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन लापता हो गई है।
जांच में सामने आया कि अंकित नामक व्यक्ति जो बालाजी मेडिकल के सामने प्रतापपुर रोड शिकोहाबाद का निवासी है उसे ले गया था पुलिस को यह भी पता चला कि अंकित दो माह पहले भी किशोरी को आगरा ले गया था शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज की और लापता किशोरी को बरामद कर लिया बाद में मामले में दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई।
इस मामले की सुनवाई अपार सत्र न्यायाधीश एवं अपर विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या तीन के न्यायाधीश राजीव सिंह की अदालत में हुई अभियोजन पक्ष की ओर से एडीसीजी अजमोद सिंह चौहान ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया कोर्ट ने अंकित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई जबकि इस मामले में शामिल दूसरे आरोपी दोस्त को बरी कर दिया गया।

