फिरोजाबाद में उप निरीक्षक की हत्या के तीन दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

नेशनल एक्सप्रेस डिजिटल डेस्क
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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेंद्र कुमार राठौर ने बताया कि विशेष न्यायाधीश सर्वेश कुमार पाण्डेय ने राम नरेश, सत्यपाल सिंह और पंकज उर्फ बबलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

फिरोजाबाद (उप्र), भाषा। फिरोजाबाद की एक जिला अदालत ने एक पुलिस उपनिरीक्षक की हत्या के करीब साढ़े पंद्रह साल बाद शानिवार को मामले में दोषी पाए गए तीन लोगों को आजीवन कारावास जबकि दो अन्य को सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेंद्र कुमार राठौर ने बताया कि विशेष न्यायाधीश सर्वेश कुमार पाण्डेय ने राम नरेश, सत्यपाल सिंह और पंकज उर्फ बबलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि तीनों पर 2.10 -2.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है और भुगतान नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतनी होगी।राठौर ने बताया कि मामलें में दोषी शिवरतन और बंगाली को अदालत ने सात-सात वर्ष सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।उन्होंने बताया कि फैसला सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को जिला कारागार भेज दिया गया।

राठौर ने बताया कि दो अगस्त 2010 को थाना नगला खंगर क्षेत्र में नहर किनारे उप निरीक्षक राजवीर सिंह को गोली मार दी गई थी।उन्होंने सूचना मिलने पर राजवीर सिंह के पुत्र आशीष कुमार, परिजनों और ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और उपनिरीक्षक को खून से लथपथ पाया। राजवीर सिंह को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बदमाशों ने हत्या के बाद उप निरीक्षक की सरकारी रिवाल्वर भी लूट ली थी।