लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से पटाखे खरीदें, सूती कपड़े पहनें: दिवाली पर हिप्र अग्निशमन सेवा की सलाह
हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा ने दिवाली को लेकर सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं और लोगों से किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया है।
शिमला, भाषा। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।अग्निशमन सेवा की ओर से जारी परामर्श में लोगों से अपील की गई है कि वे दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें। परामर्श में कहा गया है कि पटाखे खुले स्थानों जैसे पार्क या बड़े मैदान में चलाए जाएं।
पटाखों को इमारतों, वाहनों और ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखा जाए और हमेशा पानी की बाल्टी साथ रखें। परामर्श में कहा गया है कि लोग सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचें और सूती कपड़े पहनें। इसमें कहा गया है कि अप्रत्याशित विस्फोटों से बचने के लिए एक साथ कई पटाखे चलाने से बचें, पटाखे चलाने के बाद सुरक्षित दूरी पर खड़े हों और पटाखे चलाते समय हवा का रुख जरूर देखें तथा घर के अंदर पटाखे न चलाएं।
वहीं शिमला के जिला मजिस्ट्रेट अनुपम कश्यप द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार लोगों को रात आठ बजे से 10 बजे तक दो घंटे के लिए केवल हरित पटाखे जलाने की अनुमति होगी। छठ, क्रिसमस और नए साल के दौरान पटाखे चलाने के लिए भी दो घंटे की समयसीमा तय की गई है। आदेश के किसी भी तरह के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

