दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
टूण्डला पुलिस को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी सफलता मिली है।
नेशनल एक्सप्रेस, फिरोजाबाद। टूण्डला पुलिस को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2022 में दर्ज दुष्कर्म, मारपीट और धमकी के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 31 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर यह सजा सुनिश्चित हो सकी।
13 मई 2022 को थाना टूण्डला में एक महिला की तहरीर पर आरोपी चन्दन पुत्र बालकिशन के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, घटनास्थल निरीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 92 दिनों के भीतर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई पूरी की।
18 फरवरी 2026 को एडीजे-11 न्यायालय के न्यायाधीश अतुल चौधरी ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 31,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी टूण्डला के नेतृत्व में थाना पुलिस, एसओजी/सर्विलांस टीम और मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष और विवेचक की सशक्त प्रस्तुति से न्यायालय ने सख्त सजा सुनाई।

