राया में इस साल भी नहीं बिकेगी आतिशबाजी, 2023 में हुआ था बडा हादसा

नेशनल एक्सप्रेस डिजिटल डेस्क
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11 स्थानों पर तीन दिन लगेंगे आतिशबाजी के ’बाजार’

दीपावली के अवसर पर अधिक मात्रा में आतिशबाजी पटाखों का प्रयोग किया जाता है। जनपद में आतिशबाजी बनाने व थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के लाइसेन्स हैं।

नेशनल एक्सप्रेस ब्यूरो, मथुरा। दीपावली पर तीन दिन 11 स्थानों पर जिलें में आतिशबाजी की बिक्री होगी। राया में इस बार भी आतिशबाजी का बाजार नहीं लगेगा। 2023 में हुए भीषण हादसे में दर्जन भर लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद यहां बाजार लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है। जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने अवगत कराया है कि इस वर्ष दीपावली का त्यौहार 20 अक्टूबर को मनाया जायेगा।

दीपावली के अवसर पर अधिक मात्रा में आतिशबाजी पटाखों का प्रयोग किया जाता है। जनपद में आतिशबाजी बनाने व थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के लाइसेन्स हैं। आतिशबाजी बनाने वाले एवं थोक फुटकर आतिशबाजी लाइसेन्सी द्वारा घनी आबादी के अन्दर आतिशवाजी पटाखों आदि विस्फोटक सामग्री का भण्डारण किया जाता है, जो कि जन सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है, जिसके कारण अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना बनी रहती है। चयनित स्थानों पर अस्थाई आतिशबाजी की दुकानें लगाई जायेंगी। डीएम ने निर्देशित किया है कि अपर नगर आयुक्त मथुरा वृन्दावन नगर निगम मथुरा नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित कर लें कि समस्त थोक व फुटकर आतिशबाजी पटाखों के लाइसेन्सी चयनित स्थलों पर व खुले स्थानों पर ही आतिशबाजी पटाखों का विक्रय करें। चयनित खुले स्थानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर पटाखों की अस्थायी बिक्री किसी भी दशा में न होने पाये।

सम्बंधित मजिस्ट्रेट गहनता से यह जांच कर ले कि आतिशबाजी विक्रेताओं के लाइसेंस वैध हैं अथवा नहीं। निर्धारित मात्रा से अधिक सामान का स्टॉक एवं निर्धारित मात्रा से अधिक क्षमता का निर्माण व विक्रय लाइसेंसियों द्वारा तो नहीं किया जा रहा है। जांच के समय इस प्रकार की जानकारी प्रकाश में आये तो ऐसे लाइसेंस धारकों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाए।       

गहन जांच के बाद जारी होंगे लाइसेंस

जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने निर्देशित किया है कि आतिशबाजी बनाने वाले एवं थोक व फुटकर वैध अवैध आतिशबाजी विक्रेताओं की गहनता से जांच कर ली जाये तथा किसी भी दशा में घनी आवादी वाले क्षेत्र में आतिशबाजी, पटाखों का भण्डारण व बिक्री न होने दिया जाये।  

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तीन दिन होगी पटाखों की बिक्री

इस वर्ष दीपावली के त्यौहार के अवसर पर 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक (तीन दिन) अवधि के लिए आतिशवाजी पटाखों की बिक्री के अस्थायी लाइसेन्स नगर मजिस्ट्रेट, प्रभारी अधिकारी शस्त्र, मथुरा द्वारा जारी किये जाएंेगे। अतः आतिशबाजी के विक्रय के लिए चयनित खुले स्थानों पर समुचित सफाई, प्रकाश एवं अग्निशमन व्यवस्था हेतु फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगाने तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मथुरा एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) मथुरा द्वारा आवश्यक प्रबन्ध किये जायें। उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

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जिले में यहां बिकेगी आतिशबाजी  

1-मथुरा में रामलीला मैदान महाविद्या कॉलोनी खुला मैदान थाना गोविंद नगर तहसील मथुरा।

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2-ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे मंशा टीला मंदिर के पास भगवती प्रसाद उर्फ पप्पू पंडित जी का खुला खेत थाना हाइवे तहसील, मथुरा।

3-खुला मैदान निकट हजारीमल सोमानी इण्टर कालेज वृन्दावन थाना वृन्दावन, तहसील, मथुरा।

4-आभा कैंटीन के पास खुला मैदान थाना सदर बाजार, तहसील, मथुरा।

5-मथुरा ब्लॉक रोड पर कृषि विज्ञान केन्द्र के पास प्रस्तावित नवीन सर्किट हाउस का खुला मैदान, थाना सदर बाजार, तहसील मथुरा।

6-ईंट मंडी ग्राउंड खुला मैदान लक्ष्मी नगर थाना-जमुनापार, तहसील, महावन।

7-बृज आदर्श इण्टर कॉलेज खुला मैदान मांट थाना मांट, तहसील, मांट।

8-मेला ग्राउंड खुला मैदान नौहझील थाना नौहझील, तहसील, मांट।

9-रामलीला खुला मैदान गोवर्धन थाना गोवर्धन, तहसील, गोवर्धन।

10-राधा विहारी इण्टर कालेज खुला मैदान थाना बरसाना, तहसील, गोवर्धन।

11-मिनी स्टेडियम खाली भूमि थाना शेरगढ़, तहसील, छाता।

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