गवाही से नदारद थानाध्यक्ष टूण्डला पर अदालत सख्त, गिरफ्तारी वारंट जारी
डकैती के दौरान युवक की हत्या के एक पुराने मामले में गवाही से लगातार नदारद रहने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है।
नेशनल एक्सप्रेस, फिरोजाबाद (रामपाल चौधरी)। डकैती के दौरान युवक की हत्या के एक पुराने मामले में गवाही से लगातार नदारद रहने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मामले के विवेचक रहे वर्तमान थानाध्यक्ष टूंडला अंजीश कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अपर जिला जज (एडीजे-12) महेंद्र कुमार की अदालत ने आदेश दिया है कि थानाध्यक्ष को गिरफ्तार कर 7 नवम्बर को कोर्ट में पेश किया जाए।
साथ ही चेतावनी दी है कि यदि आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, तो पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। जानकारी के अनुसार, थाना पिनाहट, आगरा में वर्ष 2019 में डकैती के दौरान हत्या का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में राज्य बनाम रामनरेश उर्फ खूनी व अन्य नाम से मुकदमा एडीजे-12 की अदालत में विचाराधीन है।
उस समय अंजीश कुमार पिनाहट थाने में तैनात थे और उन्होंने ही इस केस की विवेचना की थी। मामले में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए थानाध्यक्ष की गवाही अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत ने पहले भी गवाही के लिए तलब किया, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी करने और एसपी फिरोजाबाद को पत्र भेजने के बावजूद भी थानाध्यक्ष अदालत में हाजिर नहीं हुए।
पुलिस द्वारा आदेश की तामील रिपोर्ट कोर्ट में भेजने के बाद भी अनुपालन न होने पर अदालत ने अब कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने साफ कहा है कि अब किसी भी स्थिति में थानाध्यक्ष को 7 नवम्बर तक कोर्ट में पेश किया जाए, अन्यथा एसपी को खुद अदालत में उपस्थित होकर कारण बताना होगा।

